प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana): पूरी जानकारी
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojna) को औपचारिक रूप से वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर, 2019 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:
- किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों के अनुसार किसान के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
पेंशन कब से मिलना शुरू होती है?
- योजना में शामिल किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन मिलना शुरू होती है।
- पेंशन राशि न्यूनतम ₹3000 प्रति माह निर्धारित की गई है।
- किसान को योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 20 वर्षों तक हर महीने निश्चित अंशदान करना होगा।
- अलग-अलग आयु वर्ग के लिए अलग-अलग प्रीमियम (अंशदान) राशि तय की गई है।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है:
- किसान को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
- आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- भूमि से संबंधित दस्तावेज
- CSC केंद्र पर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और आपको एक यूनिक पेंशन नंबर प्रदान किया जाएगा।
- इस दौरान आपके बैंक अकाउंट से तय अंशदान की राशि कटना शुरू हो जाएगी।
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर आपके अकाउंट में हर महीने ₹3000 की पेंशन आनी शुरू हो जाएगी।
👉 अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं: https://nfwpis.da.gov.in/Home/PMKisanMaandhanYojana
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है, जो वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। इस योजना में शामिल होकर किसान न सिर्फ अपनी भविष्य की पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि परिवार को भी आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकते हैं।